भारतीय संविधान की प्रस्तावना – एक विस्तृत विश्लेषण परिचय भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का मुख्य उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन प्रस्तुत करती है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है और यह उस भारत की झलक दिखाती है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। प्रस्तावना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह संविधान की व्याख्या करने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। प्रस्तावना का मूल पाठ “हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय , विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता , प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह) को यह संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”** ऐतिहासिक पृष...
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